दैनिक रेवांचल टाइम्स, सिवनी।
मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, भोपाल ने सहायक आयुक्त अमर सिंह उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आरोप और मामला
उईके पर डिण्डोरी जिले में सहायक आयुक्त रहते हुए वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। इसी संबंध में थाना कोतवाली डिण्डोरी में अपराध क्रमांक 0128/2024 पंजीबद्ध किया गया था। उन पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 (ठगी), 409 (आपराधिक विश्वासघात) एवं 34 (सामूहिक अपराध) के तहत मामला दर्ज हुआ।
न्यायिक अभिरक्षा और कानूनी प्रावधान
प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए, अमर सिंह उईके 29 जुलाई 2024 से 10 मई 2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल डिण्डोरी में निरुद्ध रहे।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2)(क) के अनुसार, किसी भी अधिकारी को 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबित किया जाना अनिवार्य है।
सरकार का निर्णय
इसी नियम के तहत राज्य शासन ने अमर सिंह उईके (वर्तमान सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य जिला सिवनी) को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय भोपाल स्थित कार्यालय संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास, भोपाल संभाग निर्धारित किया है।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
