माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका के बाद भी गिने-चुने प्रवाचक ही हटाये गए न्यायालय के आदेश की कि जा रही अव्हेलना
राकेश पंद्रे वर्षों से लखनादौन तहसील में अभी भी पदस्थ
हर तहसीलो में यही है आलम
रेवांचल टाईम्स -court सिवनी मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 6-1/2024/एक/9 भोपाल, दिनांक 29/04/2025 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति एवं प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन कमांक एफ 6-1/2024/एक/ भोपाल, दिनांक 30/05/2025 के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं कार्यालयीन व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये स्थानांतरण समिति द्वारा अनुमोदन अनुसार गिने-चुने कर्मचारियों के स्थानांतरण कर खाना पूर्ति कर दी गई है जबकि प्रदेश के तमाम एसडीम तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय में पदस्थ पिछले 03 वर्ष से एक ही पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में पदस्थ प्रवाचकों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर का पत्र क्रमांक 1234/कम्प्यूटर/2025-26 ग्वालियर दिनांक 05/05/2025 को जारी किए गए हैं। जिसमें स्पष्ट लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 7629/2025 में पारित आदेश दिनांक 03/04/2025 के अनुसार प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा०),समस्त तहसीलदार,समस्त नायब तहसीलदार
न्यायालय में पदस्थ कार्यरत प्रवाचकों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए हैं। जिसको लेकर मध्य प्रदेश राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्रदेश भर के प्रवाचकों की जानकारी जुटाने राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर से पत्र जारी किए गए हैं।वहीं जबलपुर संभाग कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर के पत्र कमांक/601/स्था./2025 जबलपुर, दिनांक 06.05.2025 के अनुसार एवं कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी से जारी ज्ञापन कमांक 138910/वित-1/2025,सिवनी, दिनांक 22.05.2025 में जिले के समस्त, राजस्व न्यायालय, एस०डी०ओ०, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालय में पदस्थ पिछले 03 वर्ष से एक ही पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में पदस्थ प्रवाचकों को अन्यत्र स्थांतरित करने के आदेश राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर से प्राप्त हुये है।

और उसी क्रम में जिले से प्रवाचकों को एक तहसील से दूसरी तहसील स्थानांतरण किया गया है। लेकिन कई वर्षों से एक ही तहसील में पदस्थ प्रवाचकों को नहीं हटाने के पीछे की क्या वजह हो सकती है।
यह विभाग के आला-अधिकारी ही जाने लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 7629/2025 में पारित आदेश दिनांक 03/04/2025 के अनुसार प्रदेश के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (रा०),समस्त तहसीलदार,समस्त नायब तहसीलदार न्यायालय में पदस्थ कार्यरत प्रवाचकों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश की अवेहलना नहीं तो क्या है। जहां गिनी चुने प्रवाचकों को ही हटाया गया है जबकि बर्षो से पदस्थ प्रवाचकों को नहीं हटाया गया है।
जिनके आदेश हुए हैं उनमें हैदर अली कार्यालय तहसीलदार केवलारी से कार्यालय तहसीलदार सिवनी, नीलेश चोखे सहायक ग्रेड-03 कार्यालय तहसीलदार सिवनी से कार्यालय तहसीलदार केवलारी ,हितेश बिसेन सहायक ग्रेड-03 कार्यालय कलेक्टर सिवनी से राजस्व मोहर्रिर शाखा सिवनी से तहसील बरघाट,सुश्री रेखा मरकाम स्टेनोटायपिस्ट कार्यालय कलेक्टर सिवनी से राजस्व मोहर्रिर शाखा सिवनी,धनसिंह कुमरे सहायक ग्रेड-03कार्यालय तहसीलदार बरघाट से सिवनी कार्यालय तहसीलदार, सुशील राय सहायक ग्रेड-03 कार्यालय तहसीलदार सिवनी से तहसील बरघाट,शैलेन्द्र आमों सहायक ग्रेड-03 कार्यालय तहसीलदार लखनादौन से तहसील सिवनी,उत्तमचंद परते सहायक ग्रेड-03 कार्यालय तहसीलदार बरघाट से तहसील कुरई,निशांत वर्मा सहायक ग्रेड-03 कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरई से तहसील बरघाट न्यायालयों में प्रवाचकों के स्थानांतरण किए गए हैं।
कई सालों से तहसीलों में साहब बन बाबूगिरी करने वाले प्रवाचकों को हटाने की जरूरी थी। परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी पालन नहीं किया गया है।
साथ ही तहसीलो में पदस्थ राजस्व निरीक्षक और तहसील में पिछले कई वर्षों से पदस्थ भृत्यो के भी स्थानांतरण बहुत जरूरी है। क्योंकि तहसीलों में पदस्थ भृत्य किसी बाबू से कम अपने आप को नहीं आकते तहसीलों में पदस्थ भृत्य शासकीय काम में कम बल्कि आर्थिक लाभ बटोरने के लिए न्यायालयीन प्रकरणों में सेटिंग करने में ज्यादा व्यस्त नजर आते हैं।
Good job 👍👍