स्थानांतरण के अमल के लिए कलेक्टर को आवेदन के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
दैनिक रेवांचल टाईम्स जबलपुर। सीधी जिले के राजस्व न्यायालयों में तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही पीठासीन अधिकारी के साथ पदस्थ प्रवाचकों के स्थानांतरण का मामला अब मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ, जबलपुर पहुंच गया है। आरोप है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद संबंधित प्रवाचकों को वर्तमान पदस्थापना से कार्यमुक्त नहीं किया गया, जिससे आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका।
याचिकाकर्ता मुकेश श्रीवास, संपादक रेवांचल टाइम्स मंडल, की ओर से प्रस्तुत याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा W.P. No. 7629/2025 में 3 अप्रैल 2025 को राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। आदेश में लंबे समय से एक ही न्यायालय में पदस्थ प्रवाचकों के प्रभाव को देखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष में स्थानांतरण की व्यवस्था पर जोर दिया गया था।
इसके बाद राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 976-77, दिनांक 11 अप्रैल 2025 जारी कर तीन वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में पदस्थ प्रवाचकों को अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा इसकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
बताया गया है कि इन निर्देशों के पालन में कलेक्टर, सीधी द्वारा 30 जून 2025 को संबंधित प्रवाचकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए। इनमें लक्ष्मीकांत शर्मा, गुरुवचन सिंह, संजीव कुमार तिवारी, लक्ष्मीकांत यादव, रमेश कुमार मिश्रा, बृजेश कुमार पांडे और श्यामलाल केवट के नाम शामिल हैं।
आदेश के बाद भी नहीं मिली रवानगी
याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद उक्त प्रवाचकों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त नहीं किया गया। इसके चलते वे पूर्व पदस्थापना स्थल पर ही कार्यरत बने हुए हैं और नवीन पदस्थापना पर स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं हो सका है।
याचिकाकर्ता ने इस संबंध में पहले कलेक्टर, सीधी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरण आदेश का पालन कराने और संबंधित प्रवाचकों को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग की थी। आवेदन के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचने की बात याचिका में कही गई है।
न्यायालय से प्रभावी पालन की मांग
याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि पूर्व में पारित न्यायालयीन आदेश और राजस्व मंडल के निर्देशों के अनुरूप कलेक्टर सीधी द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश का प्रभावी पालन कराया जाए तथा संबंधित सातों प्रवाचकों को कार्यमुक्त कर नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराया जाए।
मामले की सुनवाई सोमवार को नियत बताई गई है। याचिकाकर्ता मुकेश श्रीवास की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल हाईकोर्ट जबलपुर में पैरवी कर रहे हैं।
संपर्क : 9229653295
