ग्राम घोंट में करेंट लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करने के मामले में

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाइम्स अजनिया मंडला आरोपी शिवचरन साहू/ सूंदर लाल उम्र 44 वर्ष ग्राम घोंट पोस्ट ओरई तहसील व थाना बिछिया जिला मंडला को पूर्व सामान्य वन मंडल मंडला के परिक्षेत्र जगमण्डल के स्टाफ द्वारा गिरप्तार कर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्ययालय बिछिया में पेश किया गया जहां से आरोपी को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है ।

आरोपी के खेत से विधुत वायर, सेंटिंग तार, बांस की खूंटी, हड्डी का टुकड़ा, खून लगी हुई मिट्टी व पत्थर के टुकड़े, वन्यप्राणी के बाल , खून से लथपथ बोरी 2 नग फटी हुई , खून लगी हुई उमर की लकड़ी जिसमे वन्यप्राणी को काटने के निशान व बांस के डंडे 2 नग जप्त किये गए हैं ।

सम्पूर्ण कार्यवाही श्रीमती प्रीता एस.एम. वन मंडल अधिकारी पूर्व सामान्य मंडला , श्री माधवराव उइके उप वन मंडल अधिकारी जगमण्डल के मार्गदर्शन व श्रीमति लतिका तिवारी उपाध्याय वनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र अधिकारी जगमण्डल के नेतृत्व में टीम गठित कर की गई ।

कार्यवाही में श्री ब्रजभान सिंह कुल्हिया परिक्षेत्र सहायक अंजनिया, श्री शिव कुमार उइके वन चौकी प्रभारी ककैया, अभिषेक शुक्ला वन रक्षक ओरई, बालसिंह ठाकुर वन रक्षक अंजनिया , पहलसिंह मार्को वन रक्षक, कौशल कोकड़िया वन रक्षक, नितिन बलाडी वन रक्षक, अरविंद झा स्थायिकर्मी नरेंद्र ठाकुर वाहन चालक सुरक्षा श्रमिक छेदी लाल साहू ,सुखराम मरावी, राजकुमार यादव, व अन्य वन स्टाफ का सहयोग रहा

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