कैमरे में कैद, चमोली के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने अपनी स्कॉर्पियो से बाइक को ‘टकराया, 100 मीटर तक घसीटा’, 2 गंभीर रूप से घायल
मुख्यमंत्री धामी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को हसन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।
चमोली जिला अस्पताल के प्रभारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अपनी एसयूवी से दो लोगों को ले जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
घटना की जांच से पता चला है कि डॉ. मोहम्मद शाह हसन कथित तौर पर नशे में थे, अधिकारियों ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
शनिवार दोपहर 1.45 बजे हुई इस घटना के वीडियो में एक काले रंग की स्कॉर्पियो एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद उसे आगे घसीटती हुई दिखाई दे रही है। गौरव के पिता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों, जिनकी पहचान संयम चौधरी और गौरव कुमार के रूप में हुई है, को गंभीर चोटें आई हैं।
शिकायत में कहा गया है, “डॉ. शाह हसन ने लापरवाही और शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए, मोनाल होटल के सामने अपनी स्कॉर्पियो से मेरे बेटे की पल्सर बाइक को सीधी टक्कर मार दी और बाइक को लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। मेरे बेटे और गौरव दोनों को गंभीर चोटें आईं। गौरव की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रुद्रप्रयाग सरकारी अस्पताल से श्रीनगर बेस अस्पताल (पौड़ी गढ़वाल में) रेफर कर दिया गया।” एफआईआर बीएनएस धारा 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या बाइक चलाना) के तहत दर्ज की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद, जांच के आदेश दिए गए और रविवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक को रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि हसन कथित तौर पर नशे में थे। अधिकारियों ने बताया कि उनका आचरण उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियम, 2002 का उल्लंघन पाया गया।
मुख्यमंत्री धामी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को हसन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, “घायल व्यक्तियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए, और उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के नियम 4(2) और उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली, 2003 के नियम 4 के अंतर्गत संज्ञान लेते हुए, माननीय राज्यपाल तिलनी, जिला रुद्रप्रयाग में हुई घटना के लिए डॉ. मोहम्मद शाह हसन, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली (जनहित में) के निलंबन को अनुग्रहपूर्वक स्वीकृत करते हैं। माननीय राज्यपाल डॉ. मोहम्मद शाह हसन के विरुद्ध उत्तराखंड अपील एवं अनुशासन नियमावली, 2003 के नियम 4 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत मामले की जाँच शुरू करने की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं।”
राजेश कुमार ने कहा कि इस मामले में आचरण का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है, जिसे सरकार ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, “विभाग में किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता, गैर-ज़िम्मेदाराना व्यवहार या सेवा कर्तव्यों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह घटना न केवल प्रभावित परिवारों के लिए दुखद है, बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी ठेस पहुँचाती है।”
निलंबन अवधि के दौरान, हसन रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में तैनात रहेंगे, जहाँ से वे विभागीय जाँच में पूर्ण सहयोग करेंगे।
