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फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किए आदेश #अब देश भर में होगी एफआईआर?

फर्जी पत्रकारों के खिलाफ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किए आदेश #अब देश भर में होगी एफआईआर?

लम्बा सफर राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड समाचार पत्र हैं।
दिल्ली/नेशनल: दिनांक 18 जून 2025 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ जारी किए आदेश। अब फर्जी पत्रकारों के खिलाफ देश भर में होगी एफआईआर!
इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकता है और ना ही प्रेस आईडी जारी कर सकता हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा फर्जी पत्रकारों एवं फर्जी चैनलों पर शिकंजा कसने की तैयार शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में मंत्रालय बहुत सख्त कार्यवाही की योजना बना रहा है। जिसमें जो लोग बगैर आर.एन.आई के अखबार या चैनल चला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
इस मुद्दे पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अनुसार देश भर में जितने भी लोग प्रेस आईडीकार्ड लेकर घुम रहे हैं या फर्जी चैनल चला रहे हैं। ऐसे लोगों की तत्काल जांच शुरू होगी।
इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर त्वरित कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे प्रसारण मंत्री ने कहा कि कुछ दोषी लोगों के कारण अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार पत्रकारों की छवि धूमिल हो रही है और उनके कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जाली कार्ड बना कर बांटने व फर्जी पत्रकार नियुक्त करके प्रेस के नाम पर ब्लैकमेलिंग व वसूली करने का धंधा चला रहें हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है इन पर कठोर कानून कार्यवाही होगी।
इस संबंध में सभी राज्यों के प्रेस सूचना मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जो अखबार/पत्रिका भारत सरकार के आरएनआई द्वारा रजिस्टर्ड हो या जो टीवी /रेडियो सूचना प्रसारण मंत्रालय से रजिस्टर्ड हो उसी के द्वारा पत्रकार /संवाददाता की नियुक्ति हो सकती हैं। संस्था के संपादक उनका प्रेस कार्ड जारी कर सकतें है।
जब न्यूज पोर्टल के बारे में पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन्टरनेट पर चल रहे न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान सूचना प्रसारण मंत्रालय में नहीं हैं।

कोई भी न्यूज पोर्टल एवं केबल (डिस) जो टीवी पर चल रहें हैं। ऐसे समाचार चैनल किसी भी तरह के पत्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकतें और ना ही प्रेस आईडी जारी कर सकतें हैं।

यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अवैध है एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी सुनिश्चित हैं। अगर कोई बगैर आरएनआई के पोर्टल या अखबार चलाता मिला तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।
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