सरकार ने अपनी 56वीं परिषद बैठक में महत्वपूर्ण GST सुधारों को लागू किया है, जिससे कर संरचना को सरल बनाकर 5% और 18% की दो-स्लैब प्रणाली बना दी गई है, जिसमें विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब शामिल है। दिवाली से पहले बोनस और सुव्यवस्थित कराधान का उद्देश्य उपभोग को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति के दबाव को कम करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये सुधार आम आदमी को प्राथमिकता देते हैं।
GST 2.0 के तहत ऑटोमोबाइल उद्योग एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरा है। छोटी पेट्रोल और डीजल कारों पर अब क्रमशः 29% और 31% से घटकर 18% GST लगेगा। मध्यम आकार की कारों पर 45% से घटकर 40% और SUV/लक्ज़री वाहनों पर 48% से घटकर 40% हो गया है। 350cc से कम के दोपहिया वाहनों पर अब केवल 18% GST लगेगा, जबकि 350cc से अधिक की बड़ी बाइक पर 40% तक की वृद्धि होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% की स्थिर दर बनी रहेगी। ट्रक, बस, एम्बुलेंस और तिपहिया वाहन सहित लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% करने का लाभ मिलेगा।
