
रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा
जितेन्द्र अलबेला
जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण और रात्रि कालीन प्रतिबंधों को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना देहात पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डीजे संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर वाहन और साउंड सिस्टम जप्त किया है।
क्या है पूरा मामला
26 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:40 बजे पुलिस को सूचना मिली कि रानी कोठी गुरैया क्षेत्र में आम रोड पर नियमों को ताक पर रखकर तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना देहात प्रभारी और राजस्व टीम ने मौके पर दबिश दी।
प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से पिकअप वाहन क्रमांक MP28G5681 और उस पर लदी साउंड प्रणाली को जप्त कर थाने पहुँचाया।
कठोर कानूनी कार्रवाई
डीजे संचालक विपुल पिता पवन शुक्ला निवासी कुण्डालीकला के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी के विरुद्ध इन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है
धारा 285 BNS लोक उपद्रव एवं लापरवाही
धारा 7/15 मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम l
प्रशासन की चेतावनी शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना प्रभारी देहात,जी. एस. राजपूत ने कहा
शांति व्यवस्था बनाए रखें और निर्धारित समय सीमा का पालन करें। आपकी सुविधा दूसरों के लिए असुविधा नहीं बननी चाहिए।
कार्रवाई में शामिल मुख्य टीम
इस सफल कार्रवाई में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की अहम भूमिका रही,
जी. एस. राजपूत निरीक्षक एवं थाना प्रभारी देहात,निर्मल पटले अतिरिक्त तहसीलदार,सतीश चौधरी राजस्व निरीक्षक,दुर्गेश तिवारी उपनिरीक्षक एस आई,राजेश रघुवंशी सहायक उपनिरीक्षक
