टैक्स चोरी के लिए अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले 15 वाहन स्वामियों को नोटिस 29 वाहनों से वसूला ₹2,31,500 का जुर्माना
रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा
परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर हरेंद्र नारायन के निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी छिन्दवाड़ा अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में विशेष जांच दल ने शुक्रवार को नागपुर मार्ग पर एक बड़ा सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों और टैक्स चोरों में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान विशेष रूप से स्कूल वाहनों और टैक्स बचाने के उद्देश्य से अन्य राज्यों में पंजीकृत कराए गए वाहनों को निशाने पर लिया गया।
70 वाहनों की हुई कड़ाई से जांच
जांच दल ने मार्ग पर संचालित लगभग 70 छोटे-बड़े वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों, चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस, ओवरलोडिंग और फिटनेस सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का गहन परीक्षण किया।
लापरवाही और नियम उल्लंघन पर 4 वाहन जप्त
कार्रवाई के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 4 वाहनों को जप्त किया गया है
बसें भेजी गईं थाना सौंसर यात्री बस क्रमांक MP 28 MJ 0786 और स्कूल बस MP 28 P 0490 को जप्त कर पांढुर्णा जिले के पुलिस थाना सौंसर में खड़ा कराया गया है।
बायपास पर खतरनाक ढंग से खड़े वाहन जप्त मेघासिवनी बायपास पर खतरनाक स्थिति में खड़े पाए जाने पर स्कूल वाहन MP 28 ZF 2607 और ट्रक MH 40 AK 4036 को जप्त कर कार्यालय छिंदवाड़ा परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा किया गया।
छिंदवाड़ा के निवासी, गाड़ी का नंबर अन्य राज्य का; 15 को नोटिस
परिवहन विभाग ने एक बड़े खेल का खुलासा किया है। जिले के कुछ रसूखदार और वाहन स्वामी टैक्स बचाने के उद्देश्य से चमचमाती नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्यों में करा रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश शासन को भारी राजस्व की क्षति हो रही है।
जांच में 15 ऐसे वाहन पकड़े गए जो रजिस्टर्ड तो अन्य राज्यों में हैं, लेकिन उनके मालिकों का स्थायी पता छिंदवाड़ा (मप्र) का है।
परिवहन अधिकारी ने इन सभी 15 वाहन स्वामियों को अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिनों के भीतर कार्यालय में उपस्थित होने का कड़ा नोटिस जारी किया है।
हफ्ते भर में वसूला ₹2.31 लाख से अधिक का जुर्माना
परिवहन विभाग के मुताबिक, इस सप्ताह मोटरयान अधिनियम के तहत विभिन्न कमियां और दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर 29 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से विभाग ने 2,31,500 रुपये का राजस्व (जुर्माना) वसूला है।
स्कूल संचालकों को सख्त हिदायत
चेकिंग के दौरान स्कूल वाहन संचालकों और चालकों को भी रोककर मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत ही सुरक्षित वाहन संचालन करने की समझाइश दी गई। विभाग ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ और नियमों का उल्लंघन करने पर भविष्य में इससे भी ज्यादा कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
