GST 2.0: भारत में कर कटौती: जानें आपके लिए क्या बदलाव

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GST 2.0: Tax cuts in India: Know what changes for you

GST 2.0 आज से GST 2.0 आज, सोमवार से लागू हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार शाम सभी दुकानदारों से इसका लाभ आम लोगों तक पहुँचाने की अपील की थी। सरकार का दावा है कि नए GST स्लैब के तहत कई चीज़ें सस्ती हो जाएँगी।

GST 2.0 के तहत भारत में बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इन सुधारों का उद्देश्य कर ढाँचे को सरल बनाना और आम आदमी पर बोझ कम करना है। आइए जानें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है:

जीवन बीमा पर GST पूरी तरह से माफ़: सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियाँ अब पूरी तरह से GST-मुक्त होंगी। इसमें टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसी और यूनिट-लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) शामिल हैं। इन पॉलिसियों का पुनर्बीमा भी छूट प्राप्त है।

स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट: फैमिली फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष पॉलिसियों सहित सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ अब GST-मुक्त होंगी।

परिवहन सेवाओं पर कर की दरें

सड़क यात्री परिवहन: 5% जीएसटी पहले की तरह लागू रहेगा (इनपुट टैक्स क्रेडिट – आईटीसी के बिना)। परिवहन संचालक चाहें तो 18% + आईटीसी का विकल्प चुन सकते हैं।

हवाई यात्रा: इकोनॉमी क्लास के टिकटों पर 5% जीएसटी और बिज़नेस/प्रीमियम क्लास के टिकटों पर 18% जीएसटी पहले की तरह जारी रहेगा।

स्थानीय वितरण सेवाओं पर जीएसटी

यदि डिलीवरी सेवाएँ किसी अपंजीकृत प्रदाता द्वारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, तो जीएसटी ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर लगाया जाएगा।

यदि डिलीवरी प्रदाता पंजीकृत है, तो कर का भुगतान उसी द्वारा किया जाएगा।

कर की दर: स्थानीय वितरण सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।

दवाओं को पूरी तरह से छूट क्यों नहीं दी गई है?

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दवाओं पर 5% जीएसटी लागू रहेगा। यदि इन्हें पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया जाता है, तो निर्माता इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर पाएंगे, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

लीजिंग और रेंटिंग पर जीएसटी

बिना ऑपरेटर के सामान लीज पर या किराए पर देने पर सामान बेचने के समान ही जीएसटी लगेगा। उदाहरण के लिए: यदि कार की बिक्री पर जीएसटी 18% है, तो बिना ड्राइवर के कार किराए पर लेने पर भी 18% जीएसटी लगेगा।

दूध छूट – प्लांट-बेस्ड दूध नहीं

यूएचटी प्रसंस्कृत डेयरी दूध (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) जीएसटी से पूरी तरह मुक्त है।
बादाम दूध और सोया दूध जैसे प्लांट-बेस्ड दूध पर अब एक समान 5% जीएसटी लगेगा (पहले, बादाम दूध पर 18% और सोया दूध पर 12% जीएसटी था)।

फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी कम

फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी दर कम कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम किसी विशिष्ट कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि जीएसटी संरचना को सरल बनाने के लिए उठाया गया है।

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