हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला, मान‌नीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (श्री विवेकानंद त्रिवेदी) जिला मण्डला द्वारा आरोपी राजकुमार उर्फ रामकुमार पठनिया पिता तिहरू पठनिया, उस 42 वर्ष निवासी ग्राम नयगवा थाना पुघरी जिला मण्डला को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.05.2026 को घारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, कि फरियादी मुकेश कुमार छांटा ने दिनांक 22.04.2024 को इस आशय की वह ग्राम नंदराम में रहता है। वह शा.उ.मा.वि. नैझर में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। आज दिनांक 22.04.2024 को वह अपने घर में थे तभी करीब 6.00 बजे शाम में उसके गांव के टीकाराम छांटा लने उसे उसके घर में आकर बताया कि तुम्हारे पिता शोभितलाल छांटा को रामकुमार बैगा मार रहा है।

उक्त सूचना मिलने पर वह अपने परिवार सहित जाकर देखा तो उसके पिताजी की नाक, सिर, आंख के नीचे व शरीर में चोट लगी थी तथा खून निकल रहा था और रामकुमार बैगा वहां से मां-बहन की गंदी-गंदी गालिया दे रहा और वह जाते-जाते बोल रहा था कि आज तो बच गया दोबारा मुझसे बहस करेगा तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त राजकुमार बैगा के विरूद्ध थाना घुघरी में अपराध क्र. 83/24 अतंर्गत धारा 294,324,506 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आहत का मुलाहिजा करवाया गया तथा आहत की चोटे गंभीर होने से उसका जिला अस्पताल मंडला एवं मेडिकल कॉलेज जबलपुर मे ईलाज हुआ। जहां ईलाज के दौरान उसकी दिनांक 04.05.2024 को मृत्यु हो गई। प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार के विरूद्ध धारा 302 भा.द.सं. का ईजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी राजकुमार को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया के द्वारा किया गया।

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