आपराधिक मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाने का समय आ गया है: सर्वोच्च न्यायालय

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Time has come to decriminalise criminal defamation: Supreme Court

क्या आपराधिक मानहानि का इस्तेमाल अनावश्यक उत्पीड़न के लिए किया गया है? क्या आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है? सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों कहा कि इसे समाप्त करने का समय आ गया है?

क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं पर मुकदमे लगाकर उन्हें परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ‘आपराधिक मानहानि’ का मामला अब उतना परेशान करने वाला नहीं रहेगा? कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने तो यही संकेत दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाने का समय आ गया है। इसका मतलब है कि अगर इसे आपराधिक श्रेणी से हटा दिया जाता है, तो मामला उतना गंभीर नहीं रहेगा और दो साल की सजा का प्रावधान भी नहीं रहेगा। ऐसे में, राहुल गांधी जैसे नेताओं को अब मानहानि के कारण संसद या विधानसभा से अयोग्य ठहराए जाने का खतरा नहीं रहेगा।

आपराधिक मानहानि को आपराधिक श्रेणी से हटाने पर यह टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने की। यह बयान एक समाचार रिपोर्ट से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में दायर किया गया था। यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह द्वारा समाचार पोर्टल “द वायर” और उसके पत्रकार अजय आशीर्वाद महाप्रस्थ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है। यह मामला 2016 में प्रकाशित एक लेख से संबंधित है और तब से यह विवाद कई अदालतों में चल रहा है।

क्या है विवाद?

यह विवाद सबसे पहले 2016 में तब शुरू हुआ जब समाचार पोर्टल “द वायर” ने “डोजियर में जेएनयू को ‘संगठित सेक्स रैकेट का अड्डा’ बताया; छात्रों और प्रोफेसरों ने नफरत फैलाने का आरोप लगाया” शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया। लेख में दावा किया गया था कि जेएनयू की प्रोफेसर अमिता सिंह ने 200 पन्नों का एक डोजियर तैयार किया था जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय को बदनाम करना था। डोजियर का शीर्षक था, “जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय: अलगाववाद और आतंकवाद का केंद्र।” इसमें जेएनयू को न केवल अलगाववादी गतिविधियों का केंद्र बताया गया था, बल्कि इसकी संस्कृति को अनैतिक भी बताया गया था।

लेख को अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक बताते हुए, अमिता सिंह ने 2016 में द वायर और पत्रकार अजय आशीर्वाद के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने तर्क दिया कि लेख में उन्हें गलत तरीके से डोजियर के लेखक के रूप में पेश किया गया और उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया गया। इसके बाद, दिल्ली की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 2017 में द वायर और उसके पत्रकार को समन जारी किया। हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2013 में समन रद्द कर दिया। हालाँकि, 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और मामले को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी। जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने समन को फिर से बरकरार रखा, तो द वायर चलाने वाले फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म ने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

सोमवार को न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश सर्वोच्च न्यायालय में पेश हुए। न्यायमूर्ति सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, “मुझे लगता है कि आपराधिक मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाने का समय आ गया है।” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यह मामला इतना लंबा क्यों खिंच रहा है। अदालत ने इस मामले में अमिता सिंह को नोटिस जारी किया।

आपराधिक मानहानि क्या है?

भारत में, आपराधिक मानहानि को अब भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 के बजाय भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत अपराध माना जाता है। इस कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने के इरादे से झूठा या मानहानिकारक बयान देता है, तो उसे दो साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहाँ मानहानि को एक आपराधिक अपराध माना जाता है, जबकि अधिकांश देशों में, यह केवल एक दीवानी मामला है, यानी एक दीवानी विवाद जिसमें मुआवज़ा माँगा जा सकता है।

2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ मामले में आपराधिक मानहानि कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। अदालत ने माना कि प्रतिष्ठा की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 21, यानी जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है, और यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक “उचित प्रतिबंध” है। लेकिन न्यायमूर्ति सुंदरेश की टिप्पणी अब इस फैसले पर एक नए सिरे से बहस का संकेत देती है।

समर्थन और विरोध में तर्क?

कई लोगों का मानना ​​है कि आपराधिक मानहानि कानून का अक्सर दुरुपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वी.डी. सावरकर और भारत-चीन सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर उनके बयानों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ कई मानहानि के मुकदमे दायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि ऐसे मामले सालों तक चलते रहते हैं, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है।

आपराधिक मानहानि के समर्थकों का तर्क है कि प्रतिष्ठा एक मौलिक अधिकार है, और आपराधिक मानहानि कानून इसकी रक्षा करने में मदद करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का मानना ​​है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जानबूझकर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने पर सज़ा मिलनी चाहिए।

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