2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य की विभिन्न जेलों से 111 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया। रिहा होने वालों में आठ महिलाएं भी शामिल हैं।
यह रिहाई जेल विभाग के 27 मई, 2025 के दिशानिर्देशों के अनुसार की जा रही है। हालाँकि, यह माफी बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा काट रहे कैदियों पर लागू नहीं होगी।
रिहाई से पहले, इन कैदियों को सिलाई, बढ़ईगीरी और लोहार का प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वे रिहाई के बाद सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें और अपराध से दूर रहकर सामाजिक विकास में योगदान दे सकें।
प्रमुख जेलों से रिहाई:
- भोपाल केंद्रीय जेल: 18 कैदी
- सागर केंद्रीय जेल: 18 कैदी
- रीवा केंद्रीय जेल: 12 कैदी
- इंदौर केंद्रीय जेल: 11 कैदी
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