रेत माफियाओं को कलेक्टर की खुली चेतावनी! 30 जून की आधी रात से 30 सितंबर तक मंडला में खनन पूरी तरह बंद, नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाइम्स | मंडला
मंडला जिले में वर्षों से नदियों का सीना चीरकर अवैध रेत खनन करने वालों के लिए अब साफ संदेश है—अब कानून से बचना आसान नहीं होगा। वही सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के मुखिया कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राहुल नामदेव धोटे ने मानसून सत्र को देखते हुए 30 जून 2026 की मध्यरात्रि से 30 सितंबर 2026 की मध्यरात्रि तक जिले की सभी रेत खदानों एवं अन्य खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह निर्णय सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस-2016 के तहत पर्यावरण संरक्षण, नदी तंत्र की सुरक्षा और वर्षा ऋतु में प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।


कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि रेत निकासी के लिए बनाए गए सभी अस्थायी पुल, पुलिया, पहुंच मार्ग, मिट्टी, मुरम और अन्य अवरोधों को तत्काल नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाना होगा। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


हालांकि हर वर्ष प्रतिबंध के बावजूद जिले के कई क्षेत्रों से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बार प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ आदेश जारी करना नहीं, बल्कि उसे धरातल पर पूरी सख्ती से लागू करना भी होगी। यदि प्रतिबंध अवधि में कहीं भी रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होना चाहिए।


वही जिले की जनता की नजर अब प्रशासन की कार्रवाई पर है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार केवल आदेश जारी कर औपचारिकता पूरी नहीं होगी, बल्कि रेत माफियाओं, अवैध परिवहन करने वालों और नियम तोड़ने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य के लिए भी नजीर बने।
अब देखना यह होगा कि कलेक्टर का यह सख्त फरमान कागजों तक सीमित रहता है या वास्तव में रेत माफियाओं पर शिकंजा कसने में सफल होता है।

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