नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर आरटीओ का डंडा बिना परमिट दौड़ रही बसों पर कार्रवाई, ₹85 हजार का जुर्माना

Revanchal
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​आपातकालीन द्वारों पर सीटें लगाने वाली 4 बसों के फिटनेस होंगे निरस्त; संचालकों को नोटिस जारी

रेवांचल टाइम्स छिंदवाड़ा

परिवहन आयुक्त और कलेक्टर हरेंद्र नारायन के कड़े निर्देशों के बाद गुरुवार को परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने नागपुर-छिंदवाड़ा मार्ग पर यात्री बसों की सघन चेकिंग की। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अनुराग शुक्ला के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई से नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले बस संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने करीब 40 बसों को रोककर उनके दस्तावेज, फिटनेस, ओवरलोडिंग और चालकों के लाइसेंस की बारीकी से जांच की। इस दौरान 13 वाहनों पर चालानी कार्रवाई करते हुए मौके पर ही 85,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

शादी-पिकनिक के परमिट पर स्टैंड से भर रहे थे सवारियां
​जांच में एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि कुछ बस संचालक ऑल इंडिया परमिट या शादी-पिकनिक के लिए मिलने वाले स्पेशल परमिट का दुरुपयोग कर रहे थे। वे अन्य मार्गों के परमिट पर सीधे बस स्टैंड से यात्रियों को बैठाकर परिवहन कर रहे थे, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई की गई।

​यात्रियों की जान से खिलवाड़ इमरजेंसी गेट पर लगा रखी थीं सीटें
​चेकिंग के दौरान कई बसों में सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ती मिलीं। कुछ बसों के आपातकालीन द्वार इमरजेंसी गेट या तो जाम थे या फिर संचालकों ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में गेट के ठीक आगे सीटें लगा रखी थीं। परिवहन विभाग ने इसे बेहद गंभीर माना है।

इन 4 बसों के फिटनेस होंगे निरस्त
सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने पर विशेष जांच दल ने मौके पर ही चार बसों के चालकों को नोटिस थमाए। इन बसों के फिटनेस निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है:
​MH-31-FC-8760
​MP-34-P-0355
​MP-28-P-0653
​MP-28-P-1015


​नियमों से समझौता नहीं होगा
परिवहन विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों और चालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियमों के दायरे में रहकर ही बसों का संचालन करें। यदि भविष्य में भी नियमों की अनदेखी या यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ पाया गया, तो इससे भी ज्यादा कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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