दैनिक रेवांचल टाइम्स – मंडला।
जिला एवं सत्र न्यायालय मंडला के माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में दोषी पाई गई महिला को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी अनुसुइया झारिया पति दुर्गा प्रसाद झारिया (38 वर्ष), निवासी सुभद्रा नगर, कटरा, जिला मंडला को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
वही अभियोजन के अनुसार, 13 फरवरी 2024 को दोपहर के समय आरोपी की बड़ी बेटी रेशमी झारिया घर में आग से झुलसी हुई मिली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। मौके का निरीक्षण, पंचनामा एवं पोस्टमार्टम सहित अन्य साक्ष्य एकत्र किए गए।
विवेचना के दौरान गवाहों के बयान एवं चिकित्सीय साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि मृतका की मृत्यु सिर में लगी चोट एवं आग से हुई थी। जांच में आरोपी मां के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी अनुसुइया झारिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक बृजेश चौरसिया ने प्रभावी पैरवी की।
हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास, न्यायालय ने सुनाई सजा
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