हत्या के आरोपी को उम्रकैद, शराब के नशे में मामूली विवाद ने छीनी एक जान

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला जिले में हत्या के एक गंभीर मामले में माननीय न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विवेकानंद त्रिवेदी ने आरोपी गोविन्द कुम्हरे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


प्रकरण थाना थाना घुघरी क्षेत्र के ग्राम कुंटी ददरगांव का है, जहां शराब के नशे में शुरू हुआ विवाद खूनी घटना में बदल गया। अभियोजन के अनुसार 4 जुलाई 2023 की शाम आरोपी गोविन्द कुम्हरे अपने ही रिश्तेदार सेमलाल कुम्हरे के घर के पास गाली-गलौज और झगड़ा कर रहा था। जब सेमलाल ने विरोध किया तो आरोपी ने हाथ में रखी लकड़ी से उसके सिर, आंख और हाथ पर गंभीर हमला कर दिया। घटना के बाद घायल को पहले घुघरी अस्पताल और बाद में जिला चिकित्सालय मंडला रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।


मामले में मृतक की पत्नी सीमा बाई की शिकायत पर प्रारंभ में मारपीट और धमकी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने हत्या की धारा 302 का इजाफा कर विवेचना आगे बढ़ाई। संपूर्ण जांच और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया।


न्यायालय के फैसले को क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि घरेलू विवाद, शराबखोरी और हिंसा अब सीधे कानून के कठोर शिकंजे तक पहुंच रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती शराबजनित घटनाएं प्रशासन और समाज दोनों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही हैं। आए दिन मामूली विवादों का हत्या जैसी घटनाओं में बदल जाना यह दर्शाता है कि नशे की प्रवृत्ति सामाजिक ताने-बाने को तेजी से नुकसान पहुंचा रही है।


प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक ब्रजेश चौरसिया द्वारा की गई। न्यायालय के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं समाज में यह संदेश भी गया है कि कानून हाथ में लेने वालों को अंततः कठोर सजा का सामना करना ही पड़ा।

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