हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाईम्स – मंडला, माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी प्यारेलाल मरावी पिता सुंदरलाल मरावी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम झुरगी पौठी मोहगांव जिला मण्डला (म.प्र) को धारा 302, 201 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है, दिनांक 22.06.2023 को फरियादी द्रोपती बाई ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम पौड़ी की रहने वाली है। उसने ग्राम पीड़ी के प्यारेलाल मरावी को 05-06 वर्ष पूर्व दास्ता पति बना ली थी। उन दोनो के दाम्पत्य जीवन से एक लड़का अक्षय मरावी पैदा हुआ था जो वर्तमान में करीब 04 वर्ष का था।

उसका पति प्यारेलाल मरावी उसके साथ लगभग 02 वर्ष से झगड़ा विवाद करता वा तथा अपने लड़के अक्षय को भी नहीं चाहता था तो वह अपने पति के झगड़ा विवाद से परेशान होकर अपने बच्चे अक्षय के साथ अपने मायके ग्राम खान्हे गिठौरी आकर करीब डेड़ वर्ष से रह रही है।

दिनांक 06.06.2023 को सुबह करीब 09:30 बजे प्यारेलाल उसके मायके आया था और लड़के अक्षय मरावी को अपने साथ ग्राम पौड़ी ले जा रहा हूँ कहकर लड़के के पहने कपड़ो को उसके घर पर ही उतार दिया और कह रहा था कि अक्षय बेटा को नये कपड़े खरीद कर पहना कर वापस ला दूंगा और अक्षय को अपने साथ लेकर चला गया। उसका पति उसके लड़‌के अक्षय को आज कल मे ला देगा यह सोचकर वह इंतजार करती रही।

आज दिनांक 22.06.2023 दिन गुरुवार को ग्राम पंचायत झुरगी पौड़ी में पौधा रोपड़ करने के लिए भड़गा नाला की झाड़िया साफ करने वाले मजदूर सालिगराम मसराम ने दक्षिण दिशा में झाड़ियों के नीचे मानव कंकाल देखा तथा झाड़ियों के पास मानव सिर जैसा देखा तथा आम के झाड़ के पास मानव हडडिया बिखरे हुए होने की सूचना दिया।

उक्त सूचना मिलने पर वह तत्काल बताये स्थान पर ग्राम सरपंच कमलेश कोकड़िया, हिरवल मरकाम, भाई अर्जुन तथा ग्राम खलहे गिठौरी के सरपंच बलीराम मरावी को साथ लेकर सेही भड़गा नाला जाकर देखी तो आम के झाड़ के नीचे मानव की हडडिया जैसे फैली थी तथा झाड़ियो के नीचे मानव के सिर जैसे खोपड़ी थी तथा बड़े आम के पेड़ के नीचे गडढा बना हुआ था जिसे देखने पर प्रतीत हो रहा था कि किसी छोटे से बच्चे को मारकर दफनाया गया था जिसे जंगली जानवरों ने खोद कर बाहर निकाल कर खा गये है।

उसे शंका है कि जो मानव कंकाल है वह उसके लड़के अक्षय का हो सकता है। रिपोर्ट करती हूँ, जांच कार्यवाही चाहती हूँ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना मोहगांव जिला मण्डला द्वारा अपराध क्रमांक-23/24 अतंर्गत धारा-302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना मे लिया गया। संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी प्यारेलाल मरावी पिता सुंदरलाल मरावी उम्म्र 32 वर्ष निवासी ग्राम झुरगी पौडी मोहगांव जिला मण्डला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोजन संचालन ब्रजेश चौरसिया अपर लोक अभियोजक के द्वारा की गई है।

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