आय से अधिक संपत्ति का आरोप: कृषि विभाग के अधिकारी के खिलाफ जांच की मांग, राशन और जमीन खरीद पर उठे सवाल

Revanchal
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दैनिक रेवांचल टाइम्स, डिंडौरी
जिले में कृषि विभाग एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। एक समाजसेवी द्वारा उपसंचालक कृषि कल्याण विभाग को दिए गए लिखित आवेदन में विभाग के एक प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी (विकासखंड शहपुरा) पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और शासकीय नियमों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं।


शिकायत में बताया गया है कि संबंधित अधिकारी का परिवार सरकारी रिकॉर्ड में गरीबी रेखा के नीचे (BPL) दर्ज है और इसी आधार पर उन्होंने जून, जुलाई और अगस्त माह में शासकीय राशन (गेहूं, चावल, नमक) प्राप्त किया। जबकि आरोप है कि उसी परिवार के पास भारी मात्रा में जमीन, पक्का मकान, दोपहिया-चारपहिया वाहन सहित कई संसाधन मौजूद हैं।


जमीन खरीद पर बड़ा खुलासा
शिकायतकर्ता के अनुसार, संबंधित अधिकारी ने अपने और रिश्तेदारों—पिता, पत्नी, साला व ससुर—के नाम पर डिंडौरी जिले के शहपुरा विकासखंड के विभिन्न ग्रामों (सुहगी, बरौदी माल, शहपुरा माल आदि) में लगभग 75 एकड़ भूमि खरीदी है।
खसरा नंबर और रकबे के विस्तृत दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न किए गए हैं, जिनमें कई प्लॉट्स का उल्लेख किया गया है।


बैनामी संपत्ति का भी शक
आवेदन में यह भी आशंका जताई गई है कि उक्त भूमि के अलावा अन्य संपत्तियां भी अलग-अलग नामों से खरीदी गई हो सकती हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि परिवार वास्तव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, तो इतनी बड़ी मात्रा में जमीन और संपत्ति अर्जित करना गंभीर जांच का विषय है।


शासन को धोखा देने का आरोप
मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि शासकीय कर्मचारी होते हुए भी संबंधित अधिकारी ने खुद को BPL श्रेणी में दर्ज रखकर राशन लिया, जो कि शासन के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है।


जांच और कार्रवाई की मांग
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि—
आय से अधिक संपत्ति की विस्तृत जांच कराई जाए
बैनामी संपत्तियों का खुलासा किया जाए
BPL कार्ड के दुरुपयोग पर एफआईआर दर्ज की जाए
शासकीय कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए


अब प्रशासन की भूमिका पर नजर
मामले के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन और कृषि विभाग इस गंभीर शिकायत पर निष्पक्ष जांच करेगा, या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।
दैनिक रेवांचल टाइम्स इस मामले की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए है।

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