स्कूली वाहनों की सुरक्षा को लेकर 10 दिवसीय विशेष जांच अभियान जारी

Revanchal
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यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर ₹55,000 का जुर्माना

दैनिक रेवांचल टाइम्स मंडला, पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक मंडला राजेश रघुवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग मंडला द्वारा स्कूली वाहनों के सुरक्षित संचालन हेतु संचालित 10 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों के बस एवं वैन वाहनों की सघन जांच की गई।

अभियान के दौरान लिटिल फ्लावर स्कूल, जी.एस. इंग्लिश स्कूल, लर्निंग ट्री स्कूल, विद्या ज्योति स्कूल एवं सनराइज इंटरनेशनल स्कूल, बिछिया में संचालित बसों एवं वैन के दस्तावेजों, सुरक्षा उपकरणों तथा वाहन संचालन संबंधी नियमों का परीक्षण किया गया।

चालक, परिचालक एवं अटेंडेंट को दिए गए आवश्यक निर्देश—

जांच के दौरान चालक, परिचालक एवं अटेंडेंट को स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन हेतु निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने, वाहन संचालन में सतर्कता बरतने तथा सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन करने की समझाइश दी गई। साथ ही वाहनों में उपलब्ध फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की भी जांच की गई।

विशेष जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल ₹55,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसमें—

  • बिना परमिट संचालन करने वाले 03 वाहनों पर ₹30,000 का जुर्माना।
  • फिटनेस प्रमाणपत्र का उल्लंघन करने वाले 03 वाहनों पर ₹11,000 का जुर्माना।
  • बीमा (इंश्योरेंस) का उल्लंघन करने वाले 01 वाहन पर ₹3,000 का जुर्माना।
  • पीयूसी (PUC) प्रमाणपत्र का उल्लंघन करने वाले 02 वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना।
  • फर्स्ट एड बॉक्स एवं अग्निशमन यंत्र जैसे सुरक्षा उपकरणों की कमी पाए जाने पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया गया।

जिला पुलिस मंडला ने सभी स्कूल प्रबंधन एवं वाहन संचालकों से अपील की है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए सभी वैधानिक दस्तावेज एवं सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

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